देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्योहारी सीजन में राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वीकृत इस निर्णय के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से भूतलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से लागू मानी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद उत्तराखंड शासन ने भी त्वरित कदम उठाते हुए राज्य कर्मियों को केंद्रीय दरों के समान लाभ देने का फैसला किया है।
केंद्र के अनुरूप 63% हुआ महंगाई भत्ता
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों के लिए यह वित्तीय संबल महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है:
- 3 प्रतिशत की सीधी वृद्धि: कर्मचारियों को अब तक मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसमें 3 प्रतिशत का इजाफा कर इसे 63 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 1 जुलाई से प्रभावी: भत्ते की यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है, जिससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज होगी।
- केंद्रीय समानता: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डीए 60% से बढ़ाकर 63% किए जाने के तत्काल बाद राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर समानता सुनिश्चित की है।
स्थानीय निकायों से लेकर विश्वविद्यालयों तक: लाखों कार्मिक होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इस शासनादेश का दायरा केवल नियमित राज्य कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका लाभ शिक्षा और स्वायत्तशासी संस्थानों तक पहुंचेगा:
- राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी: शासन के सभी विभागों और मंत्रालयों में कार्यरत पात्र शासकीय सेवक।
- स्थानीय निकाय एवं निगम: नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के पात्र कर्मचारी।
- शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान: सहायता प्राप्त (एडेड) शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी।
- यूजीसी वेतनमान संवर्ग: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वेतनमान के तहत कार्यरत पात्र प्राध्यापक और अधिकारी।
4 महीने के अंतर का होगा नकद एरियर भुगतान
दीवाली के अवसर पर कर्मचारियों की लिक्विडिटी और क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए एरियर भुगतान की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी गई है:
- नकद एरियर का प्रावधान: 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की चार माह की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर की धनराशि का भुगतान सभी पात्र कार्मिकों को नकद एरियर (Cash Arrears) के रूप में किया जाएगा।
- नवंबर से संशोधित वेतन: कार्मिकों को नवंबर माह के नियमित वेतन के साथ 63 प्रतिशत की दर से ही डीए का मासिक भुगतान प्राप्त होगा।
त्योहारों के ऐन वक्त पर महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सीधी वित्तीय राहत साबित होगी। त्योहारी बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने के साथ-साथ यह फैसला मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और सरकारी सेवा से जुड़े विभिन्न वर्गों के मनोबल को सुदृढ़ करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा।
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